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Jaunpur News: बिना फिटनेस और परमिट दौड़ रहे स्कूल वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई, स्कूल की मान्यता भी हो सकती है रद्द

एआरटीओ प्रशासन अजीत सिंह ने जारी किए कड़े निर्देश, वैध दस्तावेजों के बिना सड़क पर मिले वाहन तो होगी बड़ी कार्रवाई

जौनपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने जिले के सभी विद्यालयों और स्कूल वाहन संचालकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध परमिट, फिटनेस, बीमा अथवा प्रदूषण प्रमाणपत्र के संचालित होने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि कोई स्कूल वाहन निर्धारित मानकों का पालन किए बिना सड़कों पर संचालित पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध चालान, वाहन सीज करने जैसी कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति भी की जा सकती है।

एआरटीओ प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहनों के दस्तावेजों की तत्काल जांच कर उन्हें अद्यतन कर लें। प्रत्येक स्कूल वाहन के पास वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा और पीयूसी होना अनिवार्य है। साथ ही वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं निर्धारित अनुभव भी होना चाहिए।

परिवहन विभाग की टीमें समय-समय पर स्कूल परिसरों और प्रमुख मार्गों पर औचक निरीक्षण करेंगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित स्कूल और वाहन संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एआरटीओ अजीत सिंह ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुरक्षित और मानक अनुरूप वाहन ही सड़कों पर संचालित किए जाएं, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और विद्यालय किसी प्रशासनिक कार्रवाई से बच सकें।

 


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