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आजमगढ़ न्यायालय का फैसला: तरवां हत्याकांड में एक को उम्रकैद, दो को 6-6 माह की सजा

आजमगढ़। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तरवां थाना क्षेत्र के वर्ष 2019 के चर्चित हत्या मामले में ईसी कोर्ट, आजमगढ़ ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

न्यायालय ने मुख्य आरोपी संजय पाण्डेय को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मृत्युंजय उर्फ मृदंगी और पंकज को 6-6 माह के साधारण कारावास तथा 1-1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं उपेन्द्र पाण्डेय और सरोज देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

29 नवंबर 2019 को हुई थी हत्या

मामला 29 नवंबर 2019 का है। शाहपुर कानूनगो निवासी मुन्ना पाण्डेय ने तरवां थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मकान की नींव पर मिट्टी डालने को लेकर हुए विवाद में संजय पाण्डेय, मृत्युंजय, पंकज, उपेन्द्र और सरोज ने उनके पुत्र चंद्रमणि पाण्डेय की गोली मारकर हत्या कर दी।

इस मामले में थाना तरवां पर मु0अ0सं0 150/2019, धारा 302 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

12 गवाहों की हुई गवाही

पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद मुकदमे में 12 गवाहों का परीक्षण कराया गया। इसके बाद 30 सितंबर को न्यायालय ने फैसला सुनाया।

GGS NEWS 24
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