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प्रेम विवाह में छल, पत्नी व साले को हुआ आजीवन कारावास कुंए में मिली थी लाश, पत्नी, साले, ससुर पर हत्या का लगा था आरोप


आजमगढ़। पति की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पत्नी और साले को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को तेरह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के करौंजा गांव में 23 अप्रैल 2024 को गांव के सीवान में 20 फुट सूखे कुएं में एक युवक की लाश बरामद की गई थी। मृतक की पहचान पवन यादव पुत्र सच्चिदानंद यादव निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर के रूप में हुई। सच्चिदानंद यादव ने पवई थाने में दी गई तहरीर में कहा कि पवन ने अब से लगभग सात आठ वर्ष पूर्व पूजा यादव पुत्री जय प्रकाश यादव निवासी करौंजा थाना पवई से प्रेम विवाह किया था। पूजा और पवन का दांपत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा। पूजा यादव ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या करवा दी है। थानाध्यक्ष पवई अनिल कुमार सिंह ने जांच आगे बढ़ाते हुए पूजा यादव को 28 अप्रैल और उसके भाई अंगद यादव 10 मई को गिरफ्तार करने बाद के 18 जून 2024 को चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम पटेल तथा रामनाथ प्रजापति ने वादी मुकदमा सच्चिदानंद यादव समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पूजा यादव और अंगद यादव को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को तेरह हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।


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