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माफिया अखंड प्रताप सिंह को कोर्ट ने सुनाई सजा न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले में दोषी करार, 5 हजार का जुर्माना

आजमगढ़। जनपद में चलाए जा रहे आपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप प्रदेश स्तर के माफिया अखण्ड प्रताप सिंह को माननीय न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना तरवां में पंजीकृत इस मामले में अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व. साहब सिंह, निवासी ग्राम जमुआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ पर माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप था। अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 19 सितंबर 2019 को उपनिरीक्षक नवल किशोर सिंह द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि अभियुक्त न्यायालय द्वारा धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता का आदेश निर्गत होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस संबंध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0 113/2019 धारा 174अ एवं 229अ भादवि के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे के दौरान कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया गया। सुनवाई के उपरांत दिनांक 07 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय एफटीसी (एसडी) आजमगढ़ ने अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस प्रशासन ने इस निर्णय को कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

 


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