17 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोपी गिरफ्तार
आजमगढ़। अहरौला थाना पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार सुबह फुलवरिया अंडरपास से गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को पीड़िता के परिजन ने थाना अहरौला में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गोलू पुत्र ओमप्रकाश गौड़, निवासी राजेपुर कोपा, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
तहरीर के आधार पर थाना अहरौला में मु0अ0सं0-226/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(2)(m) बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था।
इसी क्रम में 08 अगस्त 2026 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनीष मणि त्रिपाठी हमराह हेड कांस्टेबल हरिश्चन्द्र भास्कर के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मुकदमे में वांछित आरोपी गोलू (23 वर्ष) को फुलवरिया अंडरपास से सुबह करीब 7:45 बजे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।






















































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