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नीट मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट , NTA सार्वजनिक करें सभी छात्रों के नंबर

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को शनिवार (20, जुलाई 2024) तक परीक्षा के नतीजे वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबर सार्वजनिक किए जाने से पारदर्शिता आएगी और छात्रों को ये पता चल सकेगा कि किस सेंटर से किस तरह के नतीजे आए हैं.

अंतरिम आदेश पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा, ‘इसमें कोई दो राय नहीं है
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, शनिवार 12 बजे तक रिजल्ट पोर्टल पर डालें और पूरा रिजल्ट सार्वजनिक हो. इस मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘इसमें कोई दो राय नहीं है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, अब हमें ये देखना है कि ये कितने व्यापक स्तर पर हुआ.’ सॉलीसिटर जनरल ने कहा, ‘काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो सकती है और हम उससे पहले सुनवाई करेंगे.’

सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.
NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरे नीट-यूजी मामले पर जांच रिपोर्ट भी मांगी है.

मामले पर टॉप कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई हैं
NEET-UG मामले पर टॉप कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई हैं जिसमें एक याचिका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, NTA ने अपने खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दर्ज मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की अपील की थी.


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