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नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में न्यायालय ने आरोपी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹12 हजार अर्थदंड की सुनाई सजा

आजमगढ़: नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा बारह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव से 2 जून 2016 को 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी गायब हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में गांव के ही नन्हे राम के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बाद में पीड़िता तथा नन्हे राम को दिल्ली से बरामद किया। मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी नन्हे राम के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नन्हे राम को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा बारह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


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