भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC सहित इन दो बैंकों पर लगाया 1.43 करोड़ का जुर्माना, कल शेयरों में दिख सकता है असर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो प्रमुख बैंकों HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगाया है. बुधवार 26 मार्च को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में RBI ने कहा कि उसने HDFC बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर नियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है. एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माने से जुड़ी खबर बाजार बंद होने के बाद आई है, ऐसे में कल यानि गुरुवार को बैंकों के शेयर पर इसका असर दिखाई दे सकता है.
HDFC बैंक पर क्यों लगा जुर्माना
HDFC बैंक पर जुर्माने के कारणों की व्याख्या करते हुए, आरबीआई ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक वैधानिक निरीक्षण किया था. निरीक्षण में केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन न करने के आधार पर, आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी कर पूछा था कि 'उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।' एचडीएफसी बैंक ने नोटिस का जवाब दिया. बैंक के जवाब और अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने कुछ खामियां पाईं. आरबीआई ने कहा, बैंक के खिलाफ कुछ आरोप सही पाए गए, जिसके चलते मौद्रिक जुर्माना लगाया गया.
आरबीआई दिशानिर्देशों का उल्लंघन
एक खामी यह थी कि बैंक ने कुछ ग्राहकों को उनकी जोखिम धारणा के आधार पर निम्न, मध्यम या उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया, जो आरबीआई के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है. इसके अलावा, बैंक ने कुछ ग्राहकों को एक यूनीक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड (यूसीआईसी) देने के बजाय कई कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड आवंटित किए. यह भी आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है.
पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना
एक अन्य आदेश में, आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 'बैंकों के बीच बड़े सामान्य जोखिमों के केंद्रीय भंडार की स्थापना' और 'वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)' पर जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए 68.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. आरबीआई के अनुसार, बैंक ने 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के गैर-निधि आधारित जोखिम वाले कुछ उधारकर्ताओं को सीआरआईएलसी को रिपोर्ट नहीं किया, जो आरबीआई दिशानिर्देशों का उल्लंघन है. इसके अलावा, बैंक ने कुछ बीएसबीडीए धारकों को बचत बैंक जमा खाते खोलने की अनुमति दी.
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