लबकनी में शांति व्यवस्था के मद्देनजर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक
देवरिया ।जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने बताया है कि कार्यालय आदेश संख्या-1314/जे०ए०-2026, दिनांक 17.08.2026 के द्वारा जनपद-देवरिया में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत दिनांक 15 अक्टूबर 2026 तक निषेधाज्ञा जारी की गई है।
प्रभारी निरीक्षक, थाना- गौरीबाजार, जनपद-देवरिया द्वारा अपनी आख्या दिनांक 31 अगस्त 2026 द्वारा थाना- गौरीबाजार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा- लबकनी में आंगनबाड़ी केन्द्र के बगल में सरकारी खलिहान की खाली जमीन पर 29 जुलाई 2026 की रात्रि में सूरज पुत्र चन्द्रभान, निवासी लबकनी, थाना- गौरीबाजार के नेतृत्व में अराजक तत्वों द्वारा चबूतरा बना कर बिना किसी सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के डा० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित किया जा रहा था, जिसको पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा रोकवाये जाने के बाद गांव में व्याप्त तनाव के दृष्टिगत शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना व्यक्त करते हुए ग्राम-लबकनी में कानून एव शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु भा०ना०सु०सं०-2023 की धारा-163 लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है।
आदेश दिनांक 17 अगस्त 2026 द्वारा पूरे जनपद में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-163 भा.ना.सु. सं. लागू है। फिर भी प्रभारी निरीक्षक, गौरी बाजार की आख्या दिनांक 31 अगस्त 2026 से स्पष्ट है कि उक्त घटना को लेकर ग्राम सभा- लबकनी का माहौल संवेदनशील हो गया है। उपर्युक्त के दृष्टिगत निषेधाज्ञा दिनांक 17 अगस्त 2026 में वर्णित उपबन्धों के साथ-साथ ग्राम- लबकनी, थाना- गौरीबाजार, जनपद देवरिया की सीमा अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत की गई है, जिसके अंतर्गत कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि, ग्राम-लबकनी, थाना- गौरीबाजार, जनपद-देवरिया की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पूर्व निर्गत निषेधाज्ञा दिनांक 17 अगस्त 2026 के शेष सभी उपबन्ध पूरे जनपद में पूर्ववत लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।


















































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