घोसी नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर नहीं होगी पुनर्मतगणना
घोसी। मऊ। घोसी नगर पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर 17 मई को होने वाले पुनर्मतगणना के लोवर कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने रोक लगा दिया। इस सूचना की जानकारी होते ही उनके समर्थकों ने जगह जगह पटाखे फोड़ कर खुशी का इजहार किया।
घोसी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद विजय प्राप्त मुन्ना प्रसाद गुप्ता के निर्वाचित घोषित होने के बाद दूसरे स्थान पर रहे वसीम इकबाल उर्फ चुन्नूखान ने मतगणना में धांधली को लेकर मऊ दीवानी न्यायालय में वाद दायर किया था। जिसको लेकर न्यायालय ने दोनो पक्षों की दलीलें, साक्ष्य के बाद वसीम इकबाल उर्फ चुन्नूखान के अपील को स्वीकार करते हुए 17 मई को पुनर्मतगणना का आदेश पारित किया था। इसको लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने हाईकोर्ट के लोवर कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया गया। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद लोवर कोर्ट के पुनर्मतगणना आदेश पर स्टे दे दिया। जैसे ही यह खबर मुन्ना प्रसाद गुप्ता के शुभचिंतकों, परिवारजनों को प्राप्त हुई सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर पटाखे फोड़ कर खुशी का इजहार किया। मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया की यह घोसी की जनता की जीत है।























































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