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दस रुपए वाला रिचार्ज प्लान फिर से लागू।टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने मोबाइल टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए आम लोगों को बड़ी राहत

टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने मोबाइल टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए आम लोगों को बड़ी राहत दी है. TRAI ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से कहा है कि ग्राहकों के हित में केवल कॉल और मैसेज के लिए अलग से प्लान (Recharge Plans for Call-SMS only) जारी करना अनिवार्य है.

जिन ग्राहकों को इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं, उनके लिए ये बड़ी राहत होगी. घर में रहने वाले बुजुर्गों, महिलाओं या पुरुषों के लिए ये किफायती और बेहतर रहेगा, अगर उनके यहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हो.

इंटरनेट यूज नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए 'वॉयस कॉल' और SMS के लिए एक अलग 'प्लान' जारी करने करने के इस फैसले की सराहना भी हो रही है. इसके साथ ही TRAI ने स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) पर 90 दिन की सीमा हटा दी और इसे बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है.

कम से कम एक STV जरूरी
टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटक्शन (12वां संशोधन) रेगुलेशन में TRAI ने कहा, 'सर्विस प्रोवाइडर विशेष रूप से बातचीत और संदेश के लिए कम-से-कम एक स्पेशल टैरिफ वाउचर की पेशकश करेंगे. इसकी वैधता अवधि 365 दिन से अधिक नहीं होगी.'

केवल बातचीत और SMS के लिए स्पेशल टैरिफ वाउचर को अनिवार्य करने से उन ग्राहकों को एक विकल्प मिलेगा, जिन्हें डेटा (Internet) की जरूरत नहीं है. इससे किसी भी तरह से इंटरनेट इनक्लूशन की सरकारी पहल पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर, 'कॉल-मैसेज के साथ डेटा वाले प्लान' और 'केवल इंटरनेट डेटा वाले प्लान' जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)
TRAI के इस कदम से कंज्यूमर्स को उन सेवाओं (Call-SMS) के लिए ही भुगतान करना होगा, जिनका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं

TRAI के पास परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई तरह के सुझाव आए. इनमें एक आग्रह ये भी था कि वैसे बुजुर्ग, जिनके घरों में ब्रॉडबैंड हैं, उन्हें अपने मोबाइल फोन के लिए इंटरनेट के साथ वाले 'रिचार्ज प्लान' की जरूरत नहीं है. TRAI ने भी माना कि केवल कॉल और मैसेज के लिए अलग से प्लान होने चाहिए.

10 रुपये का रिचार्ज प्लान भी जरूरी
टेलीकॉम रेगुलेटर ने मोबाइल कंपनियों को किसी भी मूल्य के 'रिचार्ज वाउचर' जारी करने की भी अनुमति दी है, लेकिन उन्हें कम से कम 10 रुपये का 'रिचार्ज कूपन' भी जारी करना होगा. इससे पहले, नियम के तहत दूरसंचार कंपनियों को 10 रुपये मूल्य और इसके गुणक में टॉप-अप वाउचर जारी करने की अनुमति थी..


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