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स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसद पुत्री संघमित्रा के खिलाफ वारंट जारी, मारपीट, गालीगलौज करने, जानमाल की धमकी व साज़िश रचने का आरोप

लखनऊ। बिना तलाक़ लिए धोखाधड़ी से दूसरी शादी करने की आरोपी सांसद संघमित्रा व उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के हाजिर न होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। उन पर वादी के साथ मारपीट, गालीगलौज करने, जानमाल की धमकी व साज़िश रचने का आरोप है।

सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वर्णकार के परिवाद पर कोर्ट ने संघमित्रा, स्वामीप्रसाद मौर्या, नीरज तिवारी, सूर्यप्रकाश शुक्ला उर्फ़ चिंटू और रितिक सिंह को बतौर आरोपी कोर्ट में तलब किया था। परिवाद में आरोप है कि वादीऔर संघमित्रा वर्ष 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। कहा गया कि संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी को बताया कि संघमित्रा का पहले पति से तलाक़ हो गया है। लिहाज़ा वादी ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर ली।

वहीं संघमित्रा ने 2019 के चुनाव में शपथपत्र देकर ख़ुद को अविवाहित बताया। बाद में वादी को पता चला की संघमित्रा का मई 2021 में तलाक़ हुआ था।आगे कहा गया कि जब वादी ने वर्ष 2021 में विधि विधान से विवाह करने के लिए कहा तो आरोपी स्वामीप्रसाद मौर्या ने वादी के ऊपर कई बार विभिन्न स्थानों पर अन्य आरोपियों से जानलेवा हमला कराया। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फ़रवरी की तारीख़ तय की है।


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