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दो आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज : मऊ

                 
मऊ : प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भिन्न थाना क्षेत्र के दो मामलो मे आरोपियो की जमानत अर्जी वर्चुवल सुनवाई के बाद खारिज कर दी । पहला मामला नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगाने का मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का है ।गत 8 मार्च की है । वादी मुकदमा की 15 वर्षीय अवयस्क लडकी शौच करने घर के बाहर गयी थी तभी से गायब है । आवेदक बृजेश कुमार निवासी मोहिद्दीनपुर थाना मुहम्मदाबाद पर लडकी को भगाने का आरोप लगाया गया था । जबकि पीडिता ने स्वेच्छा से आरोपी के साथ जाने का कथन किया है ।किन्तु पीडिता की उम्र व मामले की परिस्थिति को देखते हुए न्यायाधीश ने आवेदक आरोपी बृजेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी । दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का अपमिश्रित शराब बरामदगी का है । मधुबन क्षेत्र के धर्मपुर बिशुनपुर लिलहवा निवासी आरोपी अंकिश यादव उर्फ अंकित के घर से छापा मारकर मधुबन थानाध्यक्ष ने गत 24 अप्रैल को भारी मात्रा मे शराब अपमिश्रण की सामग्री यूरिया नौसादर आदि के साथ कच्ची शराब बरामद की न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणी बहादुर सिह की वर्चुवल सुनवाई के दौरान उनके तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित कर दिया ।


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