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आजमगढ़ में संपत्ति मूल्यांकन सूची सार्वजनिक, 23 से 25 सितंबर तक मांगे गए आपत्ति-सुझाव

आजमगढ़ 08 सितम्बर- अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गंभीर सिंह ने बताया है कि ,उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ में उप निबन्धक कार्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कृषक/अकृषक / भूखण्ड/भवनों तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु सर्किल दरं लागू / प्रभावी होनी है। जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों हेतु अनन्तिम मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है जो सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ जनपद के उप निबन्धक कार्यालयों में सम्बन्धित तहसील तथा अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन आजमगढ के कार्यालयों में उपलब्ध है। उक्त प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक किया जा सकता है।

उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किया जाना हो तो अपनी आपत्ति / सुझाव दिनॉक दिनॉक 23 सितम्बर 2025 से 25 सितम्बर 2025 तक सॉयकाल 5:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से सम्बन्धित उप निबन्धक, सहायक आयुक्त स्टाम्प, संम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दिनाँक 26 सितम्बर 2024 को सांय 5:00 बजे उपरोक्त कार्यालयों में प्राप्त समस्त आपत्तियों / सुझावों का निस्तारण सहायक महानिरीक्षक निबन्धन व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) आजमगढ़ की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभागार जनपद आजमगढ़ में किया जायेगा।


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