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यूपी में दिव्यांगों को मिलेगी सुलभ सिनेमा सुविधा, सभी सिनेमाघरों में ऑडियो डिस्क्रिप्शन और हेडफोन की होगी व्यवस्था

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब दिव्यांगजनों को सिनेमा देखने के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में दिव्यांग दर्शकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस संबंध में राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल ने 8 जून 2026 को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन W.P.(C)-16833/2024 में 19 फरवरी 2026 एवं 7 मई 2026 को पारित आदेशों तथा केंद्र सरकार द्वारा 11 मई 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक सिनेमाघर को अपने टिकट काउंटर, वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा कि किस फिल्म में ऑडियो डिस्क्रिप्शन (AD) और क्लोज्ड कैप्शनिंग (CC) की सुविधा उपलब्ध है।

सिनेमाघर संचालकों को स्मार्ट ग्लास, हेडफोन अथवा मोबाइल ऐप जैसी सहायक तकनीकों के उपयोग में दिव्यांग दर्शकों को तकनीकी एवं शारीरिक सहायता भी उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा प्रत्येक सिनेमा हॉल में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए अलग हेल्पलाइन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशों के अनुसार 200 सीट क्षमता तक वाले सिनेमाघरों में कम से कम 2 से 5 सीटों को ऑडियो डिस्क्रिप्शन एवं क्लोज्ड कैप्शनिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना अनिवार्य होगा।

गौरतलब है कि 3 जून 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस विषय पर बैठक आयोजित की जा चुकी है। वहीं सभी जिलों को 15 जून 2026 तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होगी।

साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे थिएटर संचालकों के साथ बैठक कर 15 जून से पहले आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सिनेमेटोग्राफ नियमावली, 1951 की शर्त-25 के तहत पहले से ही सिनेमाघरों में दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है।


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