सुप्रीम कोर्ट ने दिया अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत,51 दिन बाद जेल से बाहर, 2 जून तक अरविंद केजरीवाल को मोहलत
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. ईडी की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे और लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार करेंगे. अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिन बाद जेल से बाहर आ रहे हैं.
हालांकि, वह केवल 21 दिनों तक ही खुली हवा में सांस ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो दे दी है, मगर साफ-साफ कह दिया है कि उन्हें 2 जून को ही सरेंडर करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक जमानत दी है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे. दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था, तब से ही वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं.
2 जून तक अरविंद केजरीवाल को मोहलत
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अभी से लेकर आखिरी चरण की वोटिंग तक चुनाव प्रचार करने की मोहलत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी.
अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि, 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे.
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