आजम खान की विधायकी गई, स्पीकर सतीश महाना ने रद्द की सदस्यता
लखनऊ: हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा के ऐलान के बाद रामपुर से सपा विधायक आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। सजा के ऐलान के बाद आजम के लिए यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। शिकायतकर्ता आकाशदास सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह कार्रवाई की है। आकाश सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा केन्द्रीय चुनाव आयोग को भी सदस्यता रद्द करने की शिकायत भेजी थी।
समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर विधायक आज़म खान उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2022
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कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उनकी सदस्यता निरस्त कर दी तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सीट रामपुर को रिक्त घोषित कर दिया। सचिवालय ने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी है। यह संयोग है कि पिछली विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इस बार उनकी सदस्यता खत्म हुई है।
रामपुर सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यह सीट आजम खां का पुराना गढ़ मानी जाती है। अब इस सीट पर होने वाला उपचुनाव काफी दिलचस्प होगा। सवाल यह है कि आजम के परिवार के किसी सदस्य को सपा प्रत्याशी बनाएगी या उनके परिवार के बाहर के व्यक्ति को टिकट मिलेगा। आजम खां का बेटा अब्दुल्ला आजम बगल की स्वार सीट से विधायक है। संभव है कि सपा उनकी पत्नी व पूर्व सांसद तंजीन फातिम को उपचुनाव लड़ाए। वह पहले भी विधायक रह चुकी हैं।
वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, ‘जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, उ.प्र. के विधानसभा सचिवालय ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा। अब ये विधानसभा सीट जिस पर आज़म खान विधायक थे वह खाली घोषित हो गई है। अब यह तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का पालन सबको करना होगा।
जैसे ही न्यायालय का निर्णय आया, उ.प्र. के विधानसभा सचिवालय ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा है। अब ये विधानसभा सीट जिसपर आज़म खान विधायक थे, वो रिक्त घोषित हो गई है। अब ये तय हो गया है कि उ.प्र. में कानून का पालन सबको करना होगा: उ.प्र. के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक pic.twitter.com/lK1lVKtOck
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