रिश्ते को कलंकित करने वाले पिता को उम्रकैद पांच वर्ष तक नाबालिग पुत्री संग दुष्कर्म, एक वर्ष में मे कोर्ट ने किया फैसला : आज़मगढ़
आज़मगढ़ : उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में अपनी ही नाबालिग पुत्री से पाँच वर्ष तक दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दुराचारी पिता को आजीवन कारावास तथा पचपन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार निजामाबाद थाने में पीड़िता ने 8 अक्टूबर 2020 को अपनी माता के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। एफ आई आर के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिछले पाँच वर्ष से उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं।जब पीड़िता की माता विरोध करती थी उसे मारने पीते की धमकी देते थे। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पिता शोएब के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता, विवेचक अनवर अली,इंस्पेक्टर शिव शंकर सिंह,डिप्टी सी एम ओ आर के चौधरी, डॉक्टर रोशन आरा तथा कॉन्स्टेबल सुमन पासवान को बतौर गवाह कोर्ट में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास तथा पचपन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।























































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