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जि. पं. अध्यक्ष के निर्वाचन का नामांकन पत्रों का विक्रय दिनांक 16 जून 2021 से 26 जून 2016 तक

आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राजेश कुमार ने अध्यक्ष जिला पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में जनपद के समस्त निर्वाचित जिला पंचायत सदस्या को सूचित किया है कि अध्यक्ष के निर्वाचन में कतिपय कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। जिसके अन्तर्गत नामांकन पत्रों का विक्रय दिनांक 16 जून 2021 से 26 जून 2016 (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे) तक नेहरू हाल सभाकक्ष पर किया जायेगा। नामांकन पत्रों का विक्रय मूल्य सामान्य वर्ग हेतु रू0 1500 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला हेतु रू0 750 निर्धारित है। सामान्य वर्ग हेतु जमानत धनराशि रू0 10,000 तथा आरक्षित वर्ग हेतु रू0 5,000 निर्धारित है। जमानत की धनराशि लेखा शीर्षक ‘‘6443-सिविल जमा 121-चुनावों के सम्बन्ध में जमा-06-पंचायत निर्वाचनों के लिए जमा’’ में जमा की जायेगी। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, किन्तु उससे जमानत धनराशि केवल एक ही ली जायेगी। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा अनिवार्य है। प्रस्तावक तथा अनुमोदक का नाम उ0प्र0 जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा), नियमावली, 1994 के नियम-6 के अधीन तैयार की गयी सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है।
उन्होने कहा कि नाम निर्देशन पत्र के साथ उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जायेगा। जमानत की निर्धारित धनराशि नकद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण संलग्न किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित स्थान पर उम्मीदवार होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र मूल रूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष संवीक्षा के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा उसकी छायाप्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप-1 में घोषणा-पत्र संलग्न किया जाएगा। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-ब में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of Proportional Representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। मतदाता द्वारा मत स्वयं डाले जायेंगे। अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान (Preference) अन्तर्राष्ट्रीय अंको (अंग्रेजी अंको) में अंकित कराना अनिवार्य है यथा 1, 2, 3 ......। किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा। मतपत्र जनपद स्तर पर नियमावली में निर्धारित प्रपत्र -7 सफेद रंग के कागज पर तयार कराये जायेंगे। मतपत्र पर अधिमान अंकित करने लिए बैंगनी रंग की स्याही वाली स्केच पेन मतदाताओं को दी जायेगी। सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों/सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतदान एवं मतगणना की शतप्रतिशत विडियोग्राफी करायी जायेगी। मतदान/मतगणना कक्ष के अन्दर किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मतगणना के उपरान्त निर्वाचन परिणाम जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किया जायेगा। अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए रू0 4,00,000 व्यय करने की सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है।


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