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कोरोना गाइड लाइन का पालन न करने वाले दुकान संचालकों पर जलालपुर पुलिस मेहरबान

जलालपुर अंबेडकर नगर : दुकानदार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर बिना मास्क के भीड़ लगा कर अपने सामानों की बिक्री कर रहे थे। जबकि, वर्तमान समय में केवल और केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने की इजाजत है । साथ ही शारीरिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य है। संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाने या साेशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने पर दुकान सील तक करने की नौबत आ सकती है। इसके साथ ही व्यवसाय के लिए समय सीमा का भी निर्धारण जिलाधिकारी की ओर से किया गया है।
ऐसा नहीं करने वाले कार्रवाई की जद में आएंगे। अगर किसी दुकान पर बिना मास्क के लोग दिखे तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर दुकानदार व उनके कर्मी मास्क लगाए नहीं मिले तो दुकान सील कर दी जाएगी।एक बार फिर कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाते हुए इसे सोमवार (10 मई) सुबह सात बजे तक कर दिया गया है। दरअसल प्रशासन ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है । थोक व्यापारियों के द्वारा नहीं कराया जा रहा है
कोविड 19 का पालन न ही दिखा रहा सोशल डिस्टेंसिंग अधिकतर दुकानदार और ग्राहक नहीं लगाया है मास्क । बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है वहीं बाजारों में सरेआम कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी हो रही है ।
गाइडलाइंस के अनुसार किराने, सब्जी, मेडिकल, फल की दुकानें खुल सकती हैं ।


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