नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में युवक गिरफ्तार
•गुजरात से तलाश के बाद जिवली तिराहे के पास नाबालिग सकुशल बरामद, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई
आजमगढ़, 30 अगस्त 2026।
नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और उसके साथ शादी कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में बरदह पुलिस ने करीब 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।
12 जून को दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के अनुसार, 12 जून 2026 को थाना बरदह में एक नाबालिग के घर से बिना बताए चले जाने की सूचना मिली थी। मामले में मु0अ0सं0 207/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम सामने आने के बाद मुकदमे में धारा 61(1) बीएनएस तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।
गुजरात में तलाश, आजमगढ़ में हुई बरामदगी
नाबालिग की तलाश और सकुशल बरामदगी के लिए 26 अगस्त 2026 को उपनिरीक्षक शीतला प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस टीम गुजरात पहुंची और संभावित स्थानों पर लगातार तलाश की गई।
प्राप्त लोकेशन एवं सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम लगातार प्रयास करती रही। इसी क्रम में 30 अगस्त 2026 को पुलिस को जिवली तिराहे के पास अभियुक्त रवि कुमार गौतम पुत्र बिन्दलाल, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम मुचरा, थाना फूलपुर, आजमगढ़, नाबालिग के साथ मिला।
पुलिस के मुताबिक, टीम को देखकर अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। अभियुक्त को करीब 11:55 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया।
पॉक्सो एक्ट सहित इन धाराओं में मुकदमा
थाना बरदह में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 207/2026, धारा 87, 137(2), 61(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस द्वारा आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त
रवि कुमार गौतम पुत्र बिन्दलाल, उम्र करीब 19 वर्ष
निवासी ग्राम मुचरा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम
- उ0नि0 शीतला प्रसाद कुशवाहा, थाना बरदह
- का0 त्रिलोकनाथ पाण्डेय, थाना बरदह
- रि0म0आ0 स्वाती, थाना बरदह
नोट: यह समाचार पुलिस के प्रेस-नोट में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। नाबालिग की पहचान कानूनन गोपनीय रखी गई है।






















































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