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आजमगढ़ नगर पालिका में नामांतरण प्रकरण में बड़ी कार्रवाई, कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी निलंबित

आजमगढ़। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में नामांतरण प्रक्रिया में कथित कूटरचना और अनियमितताओं के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मामले की जांच के लिए अपर आयुक्त (प्रशासन), आजमगढ़ मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

 

मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा के अनुसार पहाड़पुर मोहल्ले में एक नामांतरण प्रकरण के दौरान अधिशासी अधिकारी की टिप्पणी में कथित रूप से व्हाइटनर का प्रयोग कर छेड़छाड़ और कूटरचित कार्रवाई किए जाने का आरोप सामने आया था। इसके अतिरिक्त बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने तथा जन्म-मृत्यु पंजीकरण एवं लोक शिकायतों से जुड़े मामलों में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हस्ताक्षर करने के आरोप भी लगाए गए थे।

 

यह शिकायत सभासद आनंद देव उपाध्याय और महेंद्र यादव द्वारा की गई थी। शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके आधार पर जिलाधिकारी ने 23 मार्च को शासन को कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भेजी थी।

 

शासन ने मामले को गंभीर मानते हुए धर्मवीर सोनी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उनका संबद्धीकरण निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से कर दिया गया है।

 

इस कार्रवाई के बाद नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

 


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