टावर बैटरी चोरी मामले में बड़ा फैसला: 2 दोषियों को 3-3 साल की सजा
#आजमगढ़। जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतर्क निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते टावर बैटरी चोरी के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है।
एएसजे (एन्टी करप्सन) न्यायालय, आजमगढ़ ने दोनों दोषियों को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5-5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना जहानागंज क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2023 को तत्कालीन एटीसी टावर टेक्नीशियन अनिल यादव ने थाना जहानागंज में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि संतोष सिंह पुत्र स्व. चन्द्रप्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद तथा संतोष पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भुदली थाना सिधारी ने टावर की बैटरी चोरी की है।
तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज में मु0अ0सं0 29/23 धारा 379/34, 411/34, 413/34 एवं 414/34 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर 11 मई 2026 को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की बड़ी सफलता बताया है।
























































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