#आजमगढ़ : 33 लाख की जमीन धोखाधड़ी मामले में न्यायालय की अवहेलना पर नया मुकदमा दर्ज
आजमगढ़ थाना कोतवाली में 33 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी से जुड़े चर्चित मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर नया मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज प्रकरण में आरोप है कि अभियुक्तों ने कोडर अजमतपुर क्षेत्र की भूमि को गलत तरीके से प्रस्तुत कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों तथा नक्शा नजरी के माध्यम से जमीन बैनामा कराने के नाम पर वादी से लगभग 33 लाख 30 हजार रुपये प्राप्त कर लिए। बाद में न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही धनराशि वापस की गई।
इस मामले में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
प्रकरण में मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द राय पुत्र सुखसागर राय निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है।
विवेचना के दौरान अभियुक्त रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द राय एवं संगम राय पुत्र कृष्णचन्द राय के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 19 मार्च 2026 को गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था।
पुलिस के मुताबिक 11 अप्रैल 2026 को धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील कराए जाने के बावजूद दोनों अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और लगातार आदेशों की अवहेलना करते रहे। इस संबंध में थाना कोतवाली पर 10 मई 2026 को मु0अ0सं0 213/2026 धारा 209 बीएनएस के तहत नया मुकदमा दर्ज किया गया है।
मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। विवेचना निरीक्षक/उपनिरीक्षक रफी आलम द्वारा की जा रही है।
























































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