फूलपुर सपा विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव की 23 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क
Ramakant Yadav News: समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. आजमगढ़ के जिलाधिकारी के आदेश पर, गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी 26.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई है. यह कार्रवाई तहसीलदार और ग्रामीण एसपी चिराग जैन के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और राजस्व टीम की मौजूदगी में की गई.
रमाकांत यादव, जो फूलपुर पवई से वर्तमान विधायक हैं और इस समय जेल में बंद हैं, उनकी संपत्ति कुर्की की यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा निर्गत आदेश के तहत की गई. कुर्की से पहले इलाके में ढोल-नगाड़े बजवाकर मुनादी भी कराई गई, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके.
यह संपत्ति पवई थाना क्षेत्र के बसही असरफपुर स्थित है. इसमें एक मुर्गी फार्म बना हुआ है और शेष जमीन पर कृषि कार्य होता है. इस पूरी संपत्ति को सील कर दिया गया है. इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. पुलिस और राजस्व टीम ने मौके पर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी की.
जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ रविंद्र कुमार के आदेश पर 11 जून 2025 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई की गई। कुर्क की गई संपत्ति में ग्राम बसही असरफपुर, परगना माहुल, तहसील फूलपुर में स्थित विभिन्न गाटा संख्याओं की भूमि शामिल है, जिनका कुल मूल्य निम्नलिखित है: गाटा संख्या 945: 2,13,56,400 रुपये, गाटा संख्या 959: 2,59,700 रुपये, गाटा संख्या 963: 2,54,93,000 रुपये, गाटा संख्या 967: 2,17,85,600 रुपये, गाटा संख्या 981 (कमर्शियल): 16,33,25,000 रुपये, गाटा संख्या 942: 20,61,700 रुपये है।
कानूनी रिकॉर्ड के अनुसार रमाकांत यादव, जो वर्तमान में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध है, पर 21 फरवरी 2022 को थाना अहरौला में मुकदमा संख्या 39/2022 दर्ज किया गया था। यह मामला अवैध अपमिश्रित शराब के सेवन से 7 लोगों की मृत्यु और कई लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने से संबंधित है। इस मामले में वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव सहित 13 अभियुक्तों के नाम सामने आए। इसके अतिरिक्त, रमाकांत यादव के खिलाफ विभिन्न जनपदों में 58 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, अपहरण और अपमिश्रित शराब का व्यापार जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं।
रमाकांत यादव, जो 1977 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, थाना दीदारगंज का A-श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ और अन्य जनपदों में हत्या, लूट, अपहरण, और गैंगेस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। उसने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर भारी मात्रा में अचल संपत्ति अर्जित की।
इस कार्रवाई में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, तहसीलदार फूलपुर कमल कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अतरौलिया अमित कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष अहरौला प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष फूलपुर सच्चिदानंद यादव, और अन्य पुलिस व राजस्व अधिकारियों की टीम शामिल थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यह कार्रवाई अपराध पर अंकुश लगाने और समाज में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
#AZAMGARH: (थाना-अतरौलिया): #प्रदेश_स्तरीय_माफिया_रमाकांत_यादव द्वारा अपराध जगत से अर्जित अवैध धन से क्रय की सम्पत्ति भूमि (कीमत लगभग 23.5 #करोड़_रुपये) को धारा 14(1) के तहत #कुर्क किया गया। pic.twitter.com/5LzA99mOJX
— AZAMGARH POLICE (@azamgarhpolice) June 13, 2025
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