पूर्व सपा विधायक की मौका अर्जी भी हुई खारिज,संजय पर 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सुल्तानपुर। बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सडक़ जामकर प्रदर्शन करने के मामले में अपील खारिज होने के बाद समर्पण करने के लिए दी गई आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा की मौका अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि नियत की है।
19 जून 2001 को शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर शहर के गभडय़िा ओबरब्रिज के पास सडक़ जामकर प्रदर्शन करने के आरोप में संजय सिंह और अनूप संडा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय सिंह, अनूप संडा, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता संतोष चौधरी, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व नामित सभासद विजय सेक्रेटरी व आरोपी सुभाष चौधरी को तीन माह की कैद व डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। छह अगस्त को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने संजय व अनूप समेत पांच दोषियों को नौ अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद व पूर्व विधायक समेत पांच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सत्र चलने के कारण 15 दिन के लिए मौका देने और गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा ने बीमार होने के कारण हाजिर होने के लिए मौका देने की मांग की गई थी। इस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी।
केजरीवाल की हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे।
सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से राहत
कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, भूमि घोटाला मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्यपाल थावर चंद गहलोत की मंजूरी के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। अंतरिम राहत 29 अगस्त तक प्रभावी रहेगी, जब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा।
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