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बिना ठोस सबूत गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी! पुलिस की मनमानी पर जताई नाराजगी, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई के निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत और पुलिस की मनमानी कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को कानूनन उचित आधार और प्रक्रिया के बिना हिरासत में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मामला प्रयागराज के मतंबर मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें कथित तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की निवारक कार्रवाई के तहत हिरासत में लेकर कई दिनों तक जेल में रखा गया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि इस तरह की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि 24 घंटे से अधिक की अवैध हिरासत को किसी भी स्थिति में हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसी अवैध हिरासत के मामलों में ₹25,000 प्रतिदिन की दर से दंडात्मक राशि तय की जाएगी और इसकी वसूली संबंधित दोषी अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। साथ ही, इस मामले में याचिकाकर्ता को आठ दिन की अवैध हिरासत के लिए अतिरिक्त ₹2 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया।

अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस निवारक प्रावधानों का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से हिरासत में रखने के लिए नहीं कर सकती। न्यायालय ने इस तरह की कार्रवाई को नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा आघात बताते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त संदेश दिया।

हालांकि, यह कहना कि “अब बिना किसी ठोस सबूत के यूपी पुलिस किसी को गिरफ्तार ही नहीं कर सकती” पूरी तरह सही निष्कर्ष नहीं है। कानून के तहत पुलिस को कई परिस्थितियों में गिरफ्तारी का अधिकार है, लेकिन वह गिरफ्तारी वैधानिक प्रावधानों, उचित आधार और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। हाईकोर्ट का ताजा फैसला विशेष रूप से अवैध हिरासत और कानून के दुरुपयोग पर सख्ती से संबंधित है।

इस फैसले को पुलिस जवाबदेही और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं।


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