पुनरीक्षण में खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की किया स्वीकृति प्रदान : जिलाधिकारी
आजमगढ़ उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उप नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसील सदर के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ग्राम पेवठा परगना चिरैयाकोट, कोड संख्या 218607, फसली वर्ष 1425-1430, ग्राम मैनुद्दीनपुर परगना चिरैयाकोट, कोड संख्या 194071, फसली वर्ष 1425-1430, ग्राम दौलताबाद परगना चिरैयाकोट, कोड संख्या 193974, फसली वर्ष 1425-1430 तथा चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त होने के उपरान्त ग्राम कउरौड़ा परगना मुहम्मदाबाद, कोड संख्या 193624, फसली वर्ष 1427-1432, उक्त राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण में खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान किया है।
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