लड़को की शादी21 वर्ष पर और लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र पर वरना यह है सज़ा..
आजमगढ़ जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने बताया कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते हैं, जबकि इस सम्बन्ध में बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अन्तर्गत बाल-विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 100000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है। सुसंगत धाराओं में कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इस वर्ष अक्षय तृतिया दिनांक 14 मई 2021 को है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सभ्य जनों से अपील किया है कि बाल-विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल-विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी आजमगढ़ के मो0न0 7518024034, बाल संरक्षण अधिकारी आजमगढ़ के मो0न0 9455623500, 181 महिला हेल्प लाईन, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 112 अथवा अपने नजदीकी थाने पर दें।
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