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जिला कारागार से 36 विचाराधीन बंदियों को मिली अन्तरिम जमानत - प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ : जिला कारागार से 36 विचाराधीन बंदियों को मिली अन्तरिम जमानत, कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, प्रतापगढ़ जिला कारागार में निरुद्ध सात साल तक की सजा वाले , विचाराधीन 36 बन्दियों के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए सभी 36 बन्दियों को व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर रिहा किये जाने का आदेश अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कक्ष संख्या 15 अर्चना तिवारी ने दिया। जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जेल में निरुद्ध अधिकतम सात साल की सजा वाले विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु कार्यवाही की गई जिसमें कुल 36 विचाराधीन बन्दियों ने जेल अधीक्षक के माध्यम से अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया ।वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा अपर सिविल जज सी0 डि 0 अर्चना तिवारी ने सभी 15 बन्दियों के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अंडर टेकिंग लेते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस पूरी कार्यवाही को नीरज कुमार त्रिपाठी न्यायिक अधिकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,की उपस्थिति में सम्पादित किया गया। बन्दियों के जमानत प्रार्थना पत्र को जेल विजिटर /पैनल अधिवक्ता विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा तैयार कराकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई ।जेलर /प्रभारी जेल अधीक्षक डॉ आर पी चौधरी , उप-जेलर अवधेश राय, उप-जेलर सुनील कुमार द्विवेदी ने बन्दियों को जमानत पर रिहा करवाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया ।


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