उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सभी के वैक्सीनेशन व नाइट कर्फ्यू पर सरकार करे विचार...
प्रयागराज/ यूपी: देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना को लेकर जहां दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, तो वहीं महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा है। इस बीच उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि सभी लोगों के वैक्सीनशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार सरकार करे। पंचायत चुनावों में नामांकन-प्रचार में न हो भीड़, कोरोना गाइडलाइन का हो पालन। किसी भी स्थान पर पर एकत्र भीड़ को किया जाये तितर-बितर। सौ फीसदी लोगों का मास्क पहनना हो अनिवार्य, पुलिस और जिला प्रशासन करे सुनिश्चित। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। सभी जिलों के डीएम को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश। कोर्ट ने देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने व रात्रि कर्फ्यू पर विचार करने का दिया निर्देश। 45 वर्ष से ऊपर की आयु के बजाय सभी लोगों का उनके घरों पर वैक्सीनशन पर सरकार करे विचार। हाईकोर्ट ने हाईस्कूल और इंटर के छात्रों का भी कोविड जांच का दिया आदेश। कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल याचिका पर 8 अप्रैल 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने दिया आदेश।
वही आज बढ़ते संक्रमण के रोकथाम पर लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बुलाई रेलवे, परिवहन व एयरपोर्ट के अधिकारियों की बैठक। बैठक में लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश व लखनऊ पुलिस आयुक्त डी.के ठाकुर हुए शामिल। नगर निगम के द्वारा रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर कराया जाएगा सैनेटाइज़ेशन। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की कड़ाई से स्क्रीनिंग व टेस्टिंग करना सुनिश्चित कराया जाए। रेलवे एवं परिवहन विभाग के द्वारा आउटसोर्सिंग पर स्टाफ लेकर यात्रियों की टेस्टिंग स्क्रीनिंग करना सुनिश्चित कराया जाए। टेस्टिंग किट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा द्वारा दोनों विभागों को उपलब्ध करा दी जाएगी। रेलवे स्टेशन के बाहर ही जीआरपी के द्वारा की जाएगी।रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया और प्लेटफार्म पर सैनिटाइजेशन मशीन लगाई जाएगी।
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