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बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, अदालत ने रद्द की पूर्व बीजेपी सांसद की याचिका


नई दिल्ली। महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीडऩ के मामले में आरोपी पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बृजभूषण ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शार्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटनेबिलिटी पर सवाल उठाया। दिल्ली हाईकोर्ट में 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

एफआईआर कराने के पीछे एक हिडेन एजेंडा: बृजभूषण
बृजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में छह शिकायतकर्ता हैं, एफआईआर दर्ज कराने के पीछे एक हिडेन एजेंडा है। वकील ने कहा कि सभी घटनाएं अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर हुई हैं। यह सिर्फ एक साजिश के तहत किया गया काम है। हालांकि, कोर्ट में वकील की दलीलें काम नहीं आईं और उनके खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी।


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