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यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खुलेगी,नाईट कर्फ़्यू जारी रहेगा,600 से ज्यादा एक्टिव वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट का नहीं...

लखनऊ : उत्तरप्रदेश में दुकानें और बाजार अब 01 जून की सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति,सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे दुकानें व बाजार, शनिवार और रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी, 55 जिलों को मिलेगी छूट।
  • जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 30 मई तक 600 से अधिक है वहाँ छूट नहीं होगी।
  • कोरोना की अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  • निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता व 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के साथ खुलेंगे
  • सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेगी परंतु घनी आबादी में संचालित और सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगा।
  • स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी,
  • इसके अतिरिक्त हाइवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति।
  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं की अनुमति नहीं।
  • कोचिंग संस्थान ,सिनेमा, जिम,स्विमिंग पूल , क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
  • शादी समारोह व अन्य आयोजनों को बंद स्थानों पर अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मात्र की अनिवार्यता 2 गज की दूरी सैनिटाइजर का उपयोग के अनुसार सावधानियों के साथ मिलेगी अनुमति।
  • शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकेंगे सम्मिलित।
उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कानपुर, वाराणसी सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरपुर, गौतम बुद्धनगर, बरेली, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया कुल 20 जनपद को छूट नहीं होगी।


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