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बांदा जेल अधीक्षक एके दोहरे को मंगलवार को 12.30 बजे पेशी का बंदोबस्त करने के निर्देश : आजमगढ़


आजमगढ़ पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार की पेशी सोमवार को लिंक फेल होने के कारण नहीं हो सकी। गैंगस्टर कोर्ट में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनिल वर्मा व रवीश कुमार अत्री दोपहर में दो बजे मौजूद रहे, लेकिन तकनीकी बाधा दूर न हो पाने के कारण सुनवाई की तिथि 25 मई कर दी गई। दोनों ही विद्वान न्यायाधीशों ने बांदा जेल के अधीक्षक एके दोहरे को दोपहर में 12.30 बजे तक रिमांड पर सुनवाई के मुकम्मल इंतजाम के निर्देश दिए हैं।
डॉन की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी दोपहर में एक बजे होनी थी। घड़ी की सूइयों ने एक बजाया तो पेशी की कवायद शुरू हुई। रिमांड पेशी के लिए कई बार लिंक मांगा गया लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। बाहुबली मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह, लल्लन सिंह व सीएल निगम निर्धारित समय से कोर्ट में पहुंच गए थे। विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्र उपस्थित रहे। कोर्ट में केस के विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव मौजूद रहे।
बता दे कि वर्ष 2014 में आजमगढ़ के तरवां थाना अंतर्गत ऐराखुद गांव में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसमें मुख्तार अंसारी को हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए 120 बी के तहत नामजद किया गया था। उसी मामले में पुलिस ने मुख्तार समेत नौ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। उसी मामले में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की रिमांड पर सुनवाई होनी थी।


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