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बाजारों व सब्ज़ी मण्डियों में भीड़ न लगाएं ,जरूरी सामान परिवार का एक सदस्य ही खरीदें : जिलाधिकारी आज़मगढ़

आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 के द्वितीय लहर के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु यह आवश्यक हो गया है कि बाजारों व मण्डियों में भीड़ न लगायी जाय और दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली आवश्यक वस्तु यथा किराने की दुकानों, दूध, सब्जी, फल, अण्डा बेचने वालों, रसोई गैस की आपूर्ति करने वालों को नामित कर दिया जाय, ताकि बिना भीड़ एकत्र हुए दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली उपरोक्त वस्तुओं को परिवार के किसी एक व्यक्ति द्वारा क्रय किया जा सके।
उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्य योजना के आधार पर नगर पालिका/नगर पंचायतवार वार्ड नम्बर एवं वार्ड के लिए किराना के दुकानदार जहाँ दूध भी उपलब्ध होगा तथा सब्जी बेचने वालों, फल बेचने वालों तथा अण्डा विक्रेताओं और घर-घर रसोई गैस की आपूर्ति करने वालों को नामित करते हुए नगर पालिका/नगर पंचायत/राजस्व विभाग के कर्मचारी को व्यवस्थापक तथा खाद्य सुरधा अधिकारी को पर्यवेक्षण अधिकारी और संबंधित अधिशासी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया हैl
उक्त के अतिरिक्त जनपद के नवसृजित नगर पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हाट बाजारों चट्टी, चौराहों पर स्थित किराना की दुकानों, सब्जी, फल, अण्डा विक्रेताओं तथा रसाई गैस की आपूर्ति हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट व्यवस्थापन करायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र की बाजारों चट्टी, चौराहों पर सब्जी फल, अण्डा, दूध एवं किरानों की दुकानों पर भीड़ न होने पाये और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहे।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग/नगर पालिका व नगर पंचायतों के कर्मचारी वार्ड के प्रत्येक परिवार को सूचित करेंगे कि वार्ड के लिए नामित किराने की दुकानों, दूध, सब्जी, फल, अण्डा बेचने वालों, रसोई गैस की आपूर्ति करने वालों से परिवार का कोई एक सदस्य जाकर आवश्यक वस्तु खरीदेगा। नगर निकाय के लिए नामित खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर्यवेक्षण करेंगे और अधिशासी अधिकारी अपने उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक परिवार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे। किराना दुकानदार दैनिक दूध की आपूर्ति डेयरी से लेंगे और वार्ड/ग्राम में अपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी आवश्यकतानुसार अपने उप जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर किराने, दूध, सब्जी, फल व अण्डा विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि कर सकेंगे, जिसकी सूची जिलाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे तथा प्रचार - प्रसार करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के द्वितीय लहर के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक परिवार को आवश्यक वस्तू की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहे और दूकानों, बाजारो, चट्टी, चौराहों पर भीड़ न होने पाये।
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सर्व प्रथम आम जन को उक्त व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं अन्य प्रचार माध्यमों से प्रेरित किया जाय और निरन्तर उपेक्षा किये जाने की स्थिति में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया व कराया जाए।


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