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यूपी में मकान मालिक को बताना होगा कितने रुपये पर उठाया मकान, जानिए क्या है किराया प्राधिकरण के नए नियम
लखनऊ : मकान मालिक को अब किराया प्राधिकरण को यह बताना होगा कि उसे अपना मकान कितने रुपये मासिक पर किराए पर दिया है। इस पर मकान मालिक व किराएदार की फोटो होगी और उस पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे। आवास विभाग ने किराया करारनामे का प्रारूप जारी कर दिया है। आवास विभाग के इस पहल के बाद शहरों में किराएदारी को लेकर होने वाला विवाद काफी हद तक समाप्त होगा।
किराया करारनामे पर मकान मालिक का नाम और किराएदार का नाम होगा। किराएदार का ई-मेल, मोबाइल नंबर देना होगा। इसमें किराए पर दिए गए परिसर का विवारण भी देना होगा। किरादार को कब्जा देने की तिथि का भी जिक्र करना जरूरी होगा। किराएदार को दिए गए फर्नीचर और अन्य उपकरण के बारे में भी जानकारी भी देनी होगी।
इसके साथ ही किराए के अन्य अलावा अन्य शुल्क यानी बिजली, पानी, अतिरिक्त साज-सज्जा, फिटिंग्स और अन्य जरूरी सेवाओं के बारे में जिक्र करना होगा। इसके साथ ही किराएदारी अवधि, का भी जिक्र इस पर करना जरूरी होगा। आप यह खबर शासनादेश डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही किराया प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवास विभाग का मानना है कि किराया प्राधिकरण गठन होने के बाद किराएदारी कानूनी प्रभावी तरह से लागू होगा और विवादित मामलों के समाधान का रास्ता साफ होगा।
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