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विधायक मुख्तार अंसारी के गुरुवार को आजमगढ़ के गैंगेस्टर कोर्ट में वर्चुअल पेशी

आजमगढ़ प्रदेश के बांदा जिले में निरूद्ध पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गुरुवार को आजमगढ़ के गैंगेस्टर कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि निर्धारित की है।
बता दे कि गैंगेस्टर कोर्ट में मुख्तार की पेशी के लिए काफी दिनों से प्रयास चल रहे थे। पंजाब के रूपनगर जेल में बंद होने के दौरान भी गैंगेस्टर कोर्ट ने पेशी के लिए नोटिस वहां जेल अधीक्षक को पूर्व में भेजा गया था, लेकिन मेडिकल लगा कर मुख्तार पेशी से बचता रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में लाया गया। इसके बाद से ही जिले के गैंगेस्टर कोर्ट में उसकी पेशी की कवायद में शुरू हो गई। इसी के तहत अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर कोर्ट बीते दिनों मुख्तार अंसारी की पेशी के लिए 22 अप्रैल की तारीख निश्चित करते हुए बांदा जेल अधीक्षक को पत्र जारी किया था। न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया है कि तरवां थाने में दर्ज गैंगेस्टर के मुकदमे में मुख्तार की रिमांड के लिए अर्जी लगी है।
गैंगस्टर कोर्ट द्वारा पेशी के लिए मुकर्रर किए गए तिथि पर मुख्तार अंसारी के मऊ जिले के अधिवक्ता दारोगा से सिंह गुरुवार को सुबह निर्धारित समय पर आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट पहुंचकर अपने मुवक्किल मुख्तार अंसारी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया। अधिवक्ता ने कोविड-19 का हवाला देते हुए कहां की महामारी के चलते मुख्तार अंसारी जेल से कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअल पेशी) के माध्यम से कराई जाए। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र यादव ने प्रार्थना पत्र पर मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति दी।

वर्चुअल पेशी पर गैंगस्टर कोर्ट में उपस्थित हुए मुख्तार अंसारी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। इतना ही नहीं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से कहाकि जेल मैनुअल के अनुसार उन्हें सुविधाएं दी जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। गैंगस्टर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि निर्धारित की है। साथी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं दिए जाने के प्रार्थना पत्र अगली तिथि को विचार करने का आदेश दिया। इसी के साथ थी मुकदमे के विवेचक व एसओजी प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर मुख्तार अंसारी का बयान लेने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। जिस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी।


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