त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना....विशेष निर्देश... आज़मगढ़
आजमगढ़ अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का धारा 144 के अंतर्गत निरोधादेश पारित किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। यह सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में नवीन दिशा निर्देश जारी करते हुये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत राज्य में पंचायत निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसके अनुसार जनपद आजमगढ़ में द्वितीय चरण में सामान्य पंचायत निर्वाचन के अन्तर्गत मतदान 19 अप्रैल 2021 (पूर्वान्ह 07ः00 बजे से अपरान्ह 06.00 बजे तक) तथा मतगणना 02 मई 2021 (पूर्वान्ह 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) निर्धारित किया गया है।
उपरोक्तानुसार जारी अधिसूचना के उपरान्त आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने, कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम तथा विभिन्न त्योहरों (चैत्र नवरात्रि, रमजान का पवित्र माह, महावीर जयंती, इद-उल-फित्र तथा बुद्ध पूर्णिमा) के आयोजन के दृष्टिगत जारी शासनादेश के अनुपालन में तथा जनपद में विभिन्न परीक्षाओं के सम्भावित आयोजन के दृष्टिगत में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नरेन्द्र सिंह ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा।
उन्होने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 के सम्बंध में निम्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त प्रभावी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मतदान के दिवस पर वोट डालने के लिये मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिये अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अन्दर नहीं ले जायेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार या वोट मांगने का कार्य नहीं किया जायेगा। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं की जायेगी, न ही कट-आउट, होर्डिंग, बैनर आदि लगाये जायेंगे। कन्टेनमेंट जोन चिन्हित होने पर उनमें लागू प्रतिबंधों का अनुपालन तथा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी। उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 की धारा-15 के अंतर्गत मास्क का उपयोग कराने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। सामाजिक/धर्मिक/खेल/मनोरंजन/ शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की स्थिति में, किसी भी बंद यथा हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ तथा किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ सक्षम प्राधिकारी सम्बंधित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर आयोजित किये जायेंगे।
उन्होने आगे कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म-स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 05 अधिक श्रद्धालु न हों। सभी प्रकार की सभायें निषिद्ध हैं। धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 वायरस जनित संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत समूह गायन की अनुमति नहीं होगी, अपितु रिकार्ड किये गये भक्ति संगीत/गाने बजाये जा सकते हैं, परन्तु अश्लील गाने नहीं बजाये जायेंगे। प्रतिरूप/मूर्तियों/धर्मिक ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने तथा प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी, न ही श्रद्धालु अथवा पुजारी किसी भी प्रकार किसी को भी स्पर्श करेंगे। सभी धर्मस्थलों के परिसर सफाई की विशेष व्यवस्था करनी होगी तथा किटाणुशोधन की समुचित व्यवस्था कर नियमित अंतराल पर बार-बार किटाणुशोधन किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी सम्बंधित तहसील क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त किये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा। कोविड -19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये इनका उपयोग किया जायेगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। स्थायी तौर पर ध्वनि विस्तारक यंत्र स्थापित नहीं किये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने अथवा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों तथा निर्वाचन कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से कोई आपत्तिजनक एवं नयी परम्परा प्रारम्भ नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य से धार्मिक त्योहारों, कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों एवं निर्वाचन कार्य को कुप्रभावित नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जो विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों के मध्य मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना पैदा करे या तनाव पैदा करें। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलायेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तथा परीक्षा तिथि में 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी फोटो स्टेट/कॉपियर की दुकानें बन्द रहेंगी एवं परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन तथा परीक्षा अवधि में फोटो स्टेट मशीन, पीसीओ, फैक्स व इन्टरनेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने कहा कि यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनॉक 11 जून 2021 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
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