आजमगढ़: 22 साल पुराने अवैध शस्त्र मामले में आरोपी दोषी करार, 15 दिन की सजा
आजमगढ़ में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत 22 साल पुराने अवैध शस्त्र मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
माननीय एफटीसी (महिला) न्यायालय आजमगढ़ ने थाना गम्भीरपुर में दर्ज मु0अ0सं0 14/2003 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी प्रदीप कुमार पुत्र कालीचरन राम निवासी अरारा को दोषी ठहराया। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि यानी 15 दिन के कारावास तथा 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार 15 जनवरी 2003 को हेड कांस्टेबल बब्बन सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल पांच गवाहों का परीक्षण किया गया। जनपदीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुराने मामलों में भी तेजी से कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाई जा रही है।


















































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