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रिश्वत मांगने के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

देवरिया।जनपद के सलेमपुर विकासखंड के कस्बा सलेमपुर एक ग्राम पंचायत अधिकारी त्रिलोकी नाथ शाह के ऊपर जन्म मृत्यु और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए 10,000रूपये रिश्वत मांगने के आरोप में जांच में दोषी पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया शिकायतकर्ता मोहम्मद सदीक कई पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा शिकायत की गई जन्म मृत्यु परिवार रजिस्टर में नाम अंकित करने के लिए नया पंचायत अधिकारी द्वारा रुपए की मांग की गई थी इस संबंध में जिला विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी सलेमपुर को मामले की जांच कॉपी जिसके क्रम में 30 दिसंबर 2025 को खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सहायक विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने जांच की। 
जांच के दौरान शिकायतकर्ता की उपस्थिति में अप्सरा अनवारुद्दीन बेबी नाज वसीम और नौशाद सहित कई लोगों ने लिखित बयान दिया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा नाम दर्ज करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई थी शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल के के ऑडियो रिकॉर्ड और संबंधित बयानों के आधार पर जांच मित्र लोकीनाथ शाह प्रथम दृश्य दोषी पाए गए जांच की आख्या के अनुसार जिलाधिकारी देवरिया के अनुमोदन पर दिनांक 9 मार्च 2026 के बाद उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।


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