ग्राम प्रधानों की शपथ से लेकर ग्राम पंचायत की पहली बैठक तक का खाका तैयार, इन तारीखों को होगी....
ग्राम प्रधान का चुनाव जीत कर शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे ग्राम प्रधानों के लिए अच्छी खबर है। शासन के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय उनके आनलाइन शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गया है। ताकि नव निर्वाचित ग्राम प्रधान कोरोना संक्रमण के दौर में शपथ ग्रहण कर ग्राम विकास एवं ग्राम पंचायतों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी संभाल लें। सब कुछ ठीक रहा तो एक सप्ताह के भीतर नव निर्वांचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिला दी जाएगी ।
ग्राम पंचायतों के गठन के लिए दो तिहाई ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचित होना जरूरी है। इन नवनिर्वाचित प्रधान जीत दर्ज करने के बाद भी शपथ नहीं ले सकेंगे। यहां ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए फिर से उपचुनाव होंगे।
शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायत संगठन बनाने का काम शुरू है। जल्द ही नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को 25 व 26 मई को ऑनलाइन शपथ दिलाई जा सकती है, 27 मई को नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल या खुले स्थान पर करवाई जा सकेगी। मगर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। एक पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 9 से लेकर 15 तक की होती है। पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया कि जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी जिले में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों को ग्राम पंचायतवार शपथ ग्रहण करवाएंगे। जबकि पहली बैठक में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात पर विचार विमर्श कर सुझाव दिये जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। पहली बैठक में ही ग्राम पंचायत की छह प्रोटोकाल के तहत ही शपथ ग्रहण होगा
शासन के निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 से पैदा हालात के मद्देनजर नव निर्वाचित 58176 ग्राम प्रधान और 438277 नव निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को विकास खण्ड मुख्यालय में एक साथ आमंत्रित कर शपथ दिलाने की कार्यवाही उचित नहीं होगी। शपथ ग्रहण पंचायत घर, सामुदायिक भवन या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित कामन सर्विस सेण्टर पर कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इण्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटाप की व्यवस्था करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्रों की जांच करके ग्राम पंचायतों के प्रधानों के शपथ पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के पास और ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ पत्र खण्ड विकास अधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिए जाएंगे। जिलाधिकारियों को जारी निर्देशों में शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी किया गया है।
27 मई को नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल या खुले स्थान पर करवाई जा सकेगी। मगर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। एक पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 9 से लेकर 15 तक की होती है। सभी जिलाधिकारी अपने जिले की हर ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना जारी करेंगे जिसमें सबसे पहले ग्राम प्रधान का नाम और उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम अंकित किये जाएंगे। इस अधिसूचना की प्रतिलिपि सम्बंधित सहायक विकास अधिकारी के कार्यालय पर चिपकायी जाएगी।।
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