कुख्यात गौ तस्कर कैश कंकाली व एक अन्य पर गम्भीरपुर पुलिस ने की गैंगेस्टर की कार्यवाही
आजमगढ़ ।गम्भीरपुर थानाध्यक्ष बसंत लाल ने गोवध के दो अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की ।
बताया जाता है कि अबुल कैश कंकाली उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू निवासी मुहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 43 वर्ष एक अपराधिक किस्म का व्यक्ति है इसका एक सुनियोजित गैंग है। अबुल कैश कंकाली का पिता नन्हे व इसका पूरा परिवार गौ तस्करी व अन्य आपराधिक प्रवित्तियों में लिप्त है जिन पर विभिन्न थानों पर कई संगीन दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं ।
अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद स्वयं गैंग लीडर है।
दिनांक 07.12.2023 को उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के द्वारा गोवंश को क्रूरता पूर्वक पिकअप गाड़ी में हाथ पैर मुंह बांध कर लोड करने से सम्बन्धित वीडियो क्लिप वायरल होने के आधार पर दाखिला फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-403/2023 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम 1.अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा.मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2.पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है ।
मुकदमा उपरोक्त की विवेचना गुण दोष/साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1.अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा.मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2.पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध जुर्म धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 का अपराध पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या A-312/23 दिनांक 17.12.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है । दिनांक 8.12.2023 को मार्टिनगंज गंभीरपुर रोड धरनीपुर विषयां रोड के पास अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था । पुलिस द्वारा आत्म रक्षार्थ किये गये जवाबी फायरिंग में अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पैर में गोली लगने से घायल होने के उपरान्त पकड़ा गया था तथा मौके से उसका साथी अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा.मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ फरार हो गया था । जिसकी गिरफ्तारी बाद में की गयी थी ।
उक्त के संदर्भ में थाना स्थानीय पर तत्कालीन थानाध्यक्ष गम्भीरपुर विनय कुमार सिंह द्वारा मु.अ.स.404/2023 धारा 307 भादवि एंव 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग अभियुक्तगण 1.अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा.मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2.पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष निजामाबाद सच्चिदानन्द यादव द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना गुण दोष /साक्ष्य संकलन के आधार पर सम्पादित करते हुए आरोप पत्र सं.ए-88/24 दिनाक 28.03.2024 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है । जो मा.न्यायालय में विचाराधीन है । उक्त गिरोह द्वारा उपरोक्त अपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए किया गया । इस गैंग के लीडर व उसके सदस्य के द्वारा अपने आर्थिक एंव भौतिक /दुनियाबी अनुचित लाभ के लिये क्रूरता पूर्वक गौ परिवहन/गौ हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है। गैंग लीडर तथा उसका सदस्य गौ परिवहन/गौ हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करने के अभ्यस्थ अपराधी है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के अनुमोदनोपरान्त गैंग लीडर अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा0 मोहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व उसके सदस्य पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध धारा-2 (ख)(एक) व (सत्रह) व 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।
पंजीकृत अभियोगः–
1-मु0अ0सं0-263/2024 धारा 2(ख)(1)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
अभियुक्तः– अबुल कैश उर्फ कैश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा0 मोहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहासः-
1. मु0अ0सं0-404/2023 धारा-307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट
2. मु0अ0सं0-403/2023 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-323/2023 धारा-308/323/324/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0-99/23 धारा-3/25 A. ACTथाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0-81/2022 धारा-504,506 IPC थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0-231/2022 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0-324/22 धारा-323,325,504,506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0-14/2021 धारा-379 IPC थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0-182/18 धारा-379 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
10. मु0अ0सं0-47/2015 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ़
11. मु0अ0सं0-29/2014 धारा-380 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़
12. मु0अ0सं0-217/2013 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
13. मु0अ0सं0-147/2008 धारा-323/494/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ
14. मु0अ0सं0-263/2024 धारा 2(ख)(1)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
अभियुक्तः-पप्पू यादव पुत्र वंशराज यादव उर्फ दिन्नू ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहासः-
1.मु0अ0सं0-403/2023 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-404/2023 धारा-307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-263/2024 धारा 2(ख)(1)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमग
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