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डाक्टर एस एन खत्री की अग्रिम जमानत निरस्त : मऊ


मऊ। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने जालसाजी कर खेल के मैदान को बादिनी मुकदमा को वैनामा करने के मामले में आरोपी चिकित्सक एस एन खत्री की अग्रिम जमानत अर्जी वर्चुवल सुनवाई के दौरान खारिज कर दी ।मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है । बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के बाँसपार बहोरवा निवासीनी अर्चना चौरसिया ने मामले की तहरीर दी थी । बादिनी के अनुसार उसे गलिबपुर मौजे की 319 वर्ग मीटर जमीन को कलावती ने 10 जुलाई को बैनामा किया । नामांतरण के दौरान पता चला कि बैनामा की जमीन खेल का मैदान है । बादिनी ने आरोप लगाया है कि आरोपीगण ने जालसाजी कर पैसा हड़प लिया है । इस मामले में डॉ एस एन खत्री ने इस आरोप को बे बुनियाद बताते हुए अग्रिम जमानत हेतु न्यायालय से ऑन लाइन आवेदन किया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया ।


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