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फर्जी पते पर लिए गए असलहे मामले में मुख्तार अंसारी पत्रावली एमपी एमएलए भेजी गई कोर्ट

मऊ, 02 जून।फर्जी पता से लिए गए असलहे में की गई पैरवी के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की पत्रावली को सीजेएम फर्रूख इनाम सिद्दीकी ने मंगलवार को जिला जज के प्रशासनिक आदेश के अनुपालन मे एमपी ध्एमएलए कोर्ट प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सीजेएम के आदेश के बाद पत्रावली को एमपी एमएलए कोर्ट भेज दिया गया। जहां सात जून को मामले की सुनवाई होगी। बता दे कि अभियोजन अधिकारी ने गत दिनों मामले को विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट मे स्थानांतरित किए जाने का न्यायालय से अनुरोध किया था, ताकि विचारण शुरु हो सके। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला निहार नंदन कुमार की तहरीर पर 5 जनवरी 2020 को आयुध अधिनियम और जालसाजी के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों के असलहा लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी को अपने लेटर पैडपर पत्र लिखकर असलहा लाइसेंस जारी करने की सिफारिश किया था। जिसपर जिलाधिकारी ने उन लोगों का लाइसेंस जारी किया था। बाद में जांच के बाद जिन लोगों के नाम असलहा लाइसेंस जारी किया गया था उनका नाम पता फर्जी पाया गया। जिस पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध दक्षिणटोला थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट मे पेश किया था। शासन ने आदेश जारी कर एमपी/एमएलए के मामलो को निस्तारण के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया है।


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