जिलाधिकारी ने शिकायतों को लिया गम्भीरता से पहुंचे जलालपुर सैमुअल पॉल
अंबेडकरनगर 22 फरवरी 2021। तहसील जलालपुर का अधिक शिकायत पत्र आने का जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन प्राथमिकता से संज्ञान में लेते हुए आज औचक तहसील जलालपुर पहुंचे।जिलाधिकारी द्वारा तहसील जलालपुर में नजारत अनुभाग, फौजदारी अहलमद कक्ष, भूलेख अनुभाग, महिला हेल्प डेस्क, संग्रह अनुभाग, माल खाना, आपूर्ति कक्ष एवं साफ सफाई का जायजा लिया गया । नज़ारत अनुभाग में मौके पर नायब नाजिर,फौजदारी अहलमद कक्ष में फौजदार अहलमद विनोद श्रीवास्तव, भूलेख अनुभाग में मायाराम वर्मा संबंधी लेखपाल एजाज हुसैन, अधिस्तर अजय कुमार तिवारी मौके पर उपस्थित थे।जिलाधिकारी ने भूलेख अनुभाग के निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित मायाराम वर्मा को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना बीमा संबंधित प्रकरण को प्राथमिकता से 15 दिवस के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर का अवलोकन किया l रजिस्टर में दिनांक 5 जनवरी 2021 के बाद आज केवल अमरीन नामक महिला का एक प्रार्थना पत्र अंकित किया गया था। इस दौरान जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर में पीड़ित महिला के नाम के साथ संपूर्ण पता, मोबाइल नंबर ,आधार नंबर, समस्त संबंधित विवरण अंकित करना सुनिश्चित करें ।उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि महिला सशक्तिकरण अभियान को प्राथमिकता से लेते हुए पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को तत्काल निस्तारित करना सुनिश्चित करें। परिवार नकल, भूमि विवाद ,अवैध कब्जा जैसे मामलों में उन्होंने कहा कि यदि जनता को तहसील का चक्कर लगाना पड़ा तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही किया जाएगा।तहसील के लगभग समस्त पटलो/ कक्षो /परिसर एवं शौचालय का साफ-सफाई की बदतर हालत देख जिलाधिकारी ने तहसील नाजिर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिए l साथ ही साथ उप जिलाधिकारी भरत लाल सरोज एवं तहसीलदार बृजेश कुमार वर्मा को भी हिदायत देते हुए सभी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करा लिया जाए अन्यथा अगले निरीक्षण में यदि कोई कहीं से कमी पाई जाती है तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने परिसर के अंदर शौचालयो में बंद तालो को तत्काल खोले जाने एवं तहसील में लटके विद्युत तार को व्यवस्थित कराने का भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति तहसील परिसर में पान मसाला खाकर थूकता है तो थूकने वालों पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाए।
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