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Police station सहित सभी जाँच एजेंसियों में वाइस रिकार्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट


●'CCTV कैमरे नाइट विजन, ऑडियो सुविधाओं से लैस हों'
●'वही कैमरे लगे जिनमें लंबे अवधि के लिए स्टोर की क्षमता हो'
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी पूछताछ कक्षों और लॉक-अप में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करना सुनिश्चित करे.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पुलिस के अलावा CBI, ED और NIA जैसी जांच एजेंसियों पर भी लागू होगा.
जस्टिस आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर पुलिस स्टेशन के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य गेट, लॉक-अप, गलियारों, लॉबी और रिसेप्शन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. साथ ही बाहर के क्षेत्र के लॉक-अप कमरों को भी कवर किया जाए जिससे कोई भी हिस्सा कैमरे की जद से बाहर न होने पाए. जस्टिस आरएफ नरीमन के अलावा बेंच में जस्टिस केएम जोसेफ और अनिरुद्ध बोस भी शामिल हैं.
हिरासत के दौरान प्रताड़ना को रोकने की कोशिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था.
देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश में यह भी कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे नाइट विजन और ऑडियो सुविधाओं से लैस होना चाहिए, साथ ही फुटेज रिकॉर्ड करने में सक्षम भी हो. केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ऐसे सिस्टम्स खरीदना अनिवार्य हो जो अधिकतम अवधि के लिए डेटा के स्टोर की अनुमति देते हैं, कम से कम एक साल तक का हो.
बेंच ने कहा कि इसके अलावा, भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू इंटेलीजेंस (DRI), सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) समेत कोई भी अन्य एजेंसी जो पूछताछ करती हैं और गिरफ्तार करने का अधिकार रखती हैं, के ऑफिसों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के लिए निर्देशित किया जाता है.
बेंच ने अपने फैसले में कहा, 'जैसा कि इनमें से अधिकांश एजेंसियां ​​अपने ऑफिस में पूछताछ का काम करती हैं तो सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से उन सभी ऑफिसों में स्थापित किए जाएं, जहां पुलिस स्टेशन की तरह आरोपियों से पूछताछ और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.' सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया है. इन रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना होगा.
जानकारी देने में नाकाम  शीर्ष अदालत ने कहा कि इस साल सितंबर में, उसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस मामले में प्रत्यर्पित किया था ताकि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की सही स्थिति का पता लगाया जा सके।सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिया

SC ने सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने CBI, NIA, ED, NCB, डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरों को लगाने का निर्देश दिया


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर लगाया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में यातना की कोई भी शिकायत इन न्यायालयों द्वारा सुनी जानी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी सिस्टम के कामकाज की देखरेख के लिए दो प्रकार के पैनल का गठन किया जाएगा

SC ने कहा राज्य स्तरीय पैनल में गृह सचिव, डीजीपी, राज्य महिला आयोग होंगे, जिला मजिस्ट्रेट एसपी, आदि जिला स्तरीय पैनल में होंगे।


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