नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 7 वर्ष के कैद और जुर्माना की सजा
आजमगढ़: नाबालिग किशोरी के अपहरण तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा बारह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से सोलह वर्षीया पीड़िता 25 जुलाई 2015 को पढ़ने के लिए अपने स्कूल गई। जहां से आरोपी आजम उर्फ मोनिस निवासी फरिहा थाना निजामाबाद पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी आज़म उर्फ मोनिस को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा बारह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।























































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