Latest News / ताज़ातरीन खबरें

गुटखा और तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस पालिसी लागू होने से छोटे दुकानदारों पर पड़ेगा प्रभाव

महराजगंज आजमगढ़ : गुटखा और तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस पालिसी लागू होने से छोटे दुकानदारों पर पड़ेगा प्रभाव । उत्तर प्रदेश में गुटखा और तंबाकू उत्पाद बेचने की लाइसेंस पॉलिसी इसी महीने लागू हो सकती है । जिसको लेकर आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के गुटखा व तंबाकू उत्पाद बेचने वाले कई दुकानदारों ने काफी दुख जाहिर किया है । कई लोगों ने बताया कि यह पालिसी लागू होने से छोटे दुकानदारों को इसका काफी प्रभाव पड़ेगा । पुलिस प्रशासन के लोग छोटे दुकानदारों पर धावा बोलकर अवैध वसूली में जुट जाएंगे और गुटखा और तंबाकू का अवैध बिक्री शुरू हो जाएगी जिससे छोटे नशा करने वाले लोगों को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी । छोटे दुकानदारों का कहना है कि यह पालिसी ना लागू किया जाए तो ही बेहतर होगा नहीं तो छोटे बजट में दुकान करने वाले दुकानदारों के जीविकोपार्जन पर इसका ग्रहण लगने की स्थिति उत्पन्न होगी । आपको बता दें कि इस पॉलिसी का ड्राफ्ट शासन के पास है और माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले इसे लागू कर दिया जाएगा इसके लागू हो जाने के बाद शहरों में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा बता दें कि यूपी के तकरीबन 16 शहरों में तंबाकू , गुटखा और सिगरेट बेचने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य करने की बात चल रही है । गाजियाबाद में तो पिछले साल अगस्त महीने से ही दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाना था । लेकिन लखनऊ से हरी झंडी नहीं मिलने से मामला अटक गया था । तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, लाइसेंस, दुकानदार, बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा । उत्तर प्रदेश शासन जनवरी के आखिर में लाइसेंस पॉलिसी लागू कर सकता है । जो दुकानदार लाइसेंस नहीं लेगा उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा । खासकर लाइसेंस के बिना कमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर्स, किराना दुकान, गुमटी आदि पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी । इसके उल्लंघन पर 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना भी लग सकता है साथ ही दुकान में रखे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट जब्त कर लिए जाएंगे ।


Leave a comment

Educations

Sports

Entertainment

Lucknow

Azamgarh