अगर आधार अपडेट नहीं है तो होंगे इस सुविधा से वंचित
आजमगढ़। वाहन खरीद के नियमों में परिवहन विभाग ने बदलाव किया है। अगर आप वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने आधार कार्ड को मोबाईल नंबर से लिंक करवा लें। क्योंकि वाहन खरीद के समय आधार से लिंक मोबाईल नंबर पर ओटीपी आएगी जिससे वाहन का पंजीकरण होगा। इसके लिए वाहन डीलरो को वाहन-4 के नेशनल पोर्टल पर फीड कर देगा। सात दिसम्बर से व्यवस्था लागू हो जायेगी। परिवहन विभाग एक दिसम्बर से लागू वाहन खरीदने के नियमों में परिवर्तन किया है। यह व्यवस्था सात दिसम्बर से पूरे देश में लागू हो जायेगा। आधार कार्ड कार्ड मोबाईल नंबर में मोबाइल लिंक न होने पर जरूरी है। क्योंकि आधार में जुडे़ मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा,जिसे वाहन खरीदते समय डीलर को बताना होगा और वाहन खरीदने वाले का सत्यापित डाटा होगा। पुरानी व्यवस्था अस्थाई पंजीयन समाप्त होगा। एआरटीओ सतेन्द्र यादव ने बताया कि पहले डीलर्स सिर्फ वाहन की रकम और विभागीय टैक्स वसूलने के बाद रसीद काटकर दे देता था। बाद में वाहन स्वामी के क्रय संबंधी जानकारी को अप्रूवल देकर परिवहन विभाग वाहन का पंजीकरण नंबर जारी करता था। वाहन-4 वेबसाइट के नेशनल पोर्टल पर डीलर्स द्वारा वाहन क्रेता के आधार कार्ड की जानकारी फीड करेगी। उक्त आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जारी होगा, जिसे पोर्टल पर फीड करते ही तत्काल वाहन का पंजीकरण नंबर जारी हो जाएगा। इसके अलावा अब अस्थाई पंजीकरण की व्यवस्था समाप्त हो गई है। उप्र के किसी भी जिले का व्यक्ति संपूर्ण उप्र के किसी भी अन्य जिले से अगर वाहन क्रय करता है तो क्रय के आधार कार्ड में दर्ज जिले का वाहन पंजीकरण संख्या उसको जारी होगी। पोर्टल स्वतरू ही यह प्रक्रिया कर देगा।
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