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आजमगढ़ 30 नवम्बर-- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु संचालित भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर संस्थाओं के स्तर से प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति के आवेदन सत्यापन उपरान्त संस्था के रिकार्ड से मिलान करना है, साथ ही आय प्रमाण पत्र, वर्ग प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि समस्त अभिलेखों का विधिवत सत्यापन करने के उपरान्त ही संस्थाओं को छात्र/छात्राओं के आवेदनों को अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 है। इन तिथियों के सापेक्ष समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि संस्था के स्तर से आवेदनों को अग्रसारित करने की गति अत्यधिक धीमी है एवं अग्रसारित आवेदनों के सापेक्ष सत्यापित हार्ड कापी जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा करना अनिवार्य है, की प्रगति भी अत्यन्त धीमी है जबकि पूर्व वर्षों में हार्ड कापी न होने एवं विभाग से सत्यापन न हो पाने के अभाव में कतिपय छात्र/छात्राओं के आवेदन रिजेक्ट किये जाते रहे हैं।
  जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं जिनके द्वारा अपने अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के आवेदनों को सत्यापनोपरान्त अग्रसारित किया गया है, को निर्देशित किया है कि प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति की सत्यापित एवं अग्रसारित आवेदनों की हार्ड कापी दिनांक 06 दिसम्बर 2021 तक अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संस्था प्रधान के आमुख पत्र सहित कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करायें, अन्यथा की स्थिति में उन छात्र/छात्राओं के आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जायेगा, जिसका पूरा उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्था का होगा।
उन्होने संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि किसी भी दशा में किसी छात्र/छात्रा का राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों छात्रवृत्ति का आवेदन कदापि अग्रसारित न करें। यदि कार्यालय स्तर की जॉच एवं भारत सरकार के स्तर से की गयी जॉच में दोहरी छात्रवृत्ति का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भ प्रेषित किया जायेगा। संस्थाओं को यह भी निर्देशित किया जाता है कि एक बार पुनः अपनी लॉगिन एवं छात्रों की हार्ड कापी से यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा किसी भी दशा में दोहरी छात्रवृत्ति के आवेदन को अग्रसारित नहीं किया गया है। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा के विरूद्ध सुसंगत कार्यवाही करते हुए दोहरी छात्रवृत्ति के आवेदनों जो उनके द्वारा अग्रसारित कर दिया गया हो, की विस्तृत सूची अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तत्काल प्रस्तुत करें, ताकि इस स्तर से दोहरे आवेदनों को रिजेक्ट किया जा सके।


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